ITR Filing: आखिरी तारीख निकल गई, अब 5000 रुपए के साथ भर सकते हैं टैक्स रिटर्न
ITR Filing: 31 दिसंबर तक देश में करीब 5.89 करोड़ रिटर्न दाखिल हो गई हैं. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) भरने का आखिरी तारीख निकल चुकी है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी. 31 दिसंबर तक देश में करीब 5.89 करोड़ रिटर्न दाखिल हो गई हैं. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. इनमें से 46.11 लाख आईटीआर (ITR) 31 दिसंबर की अंतिम तारीख को जमा किए गए हैं. हालांकि अंतिम तारीख के बाद कई लोग हैं, जो टैक्स रिटर्न भरने से छूट गए हैं. अब टैक्स रिटर्न भरने के लिए जुर्माना देना होगा.
टैक्स विभाग ने किया ट्वीट
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने कहा कि 31 दिसंबर तक 5.89 करोड़ टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं. सरकार ने हाल ही में टैक्स पोर्टल बनाया था, जहां ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल की जाती थी, हालांकि कुछ लोगों ने ऑफलाइन मोड में टैक्स रिटर्न दायर किए, जिसके लिए अलग से ऑफलाइन सॉफ्टवेयर बनाया गया था. लगभग 3 करोड़ आईटीआर फॉर्म-1 में दाखिल किए गए हैं.
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कितना लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स विभाग ने पहले से टैक्सपेयर्स को आगाह किया था कि अगर आखिरी तारीख तक आईटीआर नहीं भरा गया तो जुर्माना लगेगा. समय पर टैक्स रिटर्न फाइल ना करने का जुर्माना 5000 रुपए है. पहले विभाग की ओर से 10 हजार रुपए वसूल किए जाते थे.
More than 5.78 crore #ITRs for AY 2021-22 filed till 7pm today compared to 5.95 crore #ITRs for AY 2020-21 filed till 10th January, 2021(extended due dt for AY 2020-21).
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 31, 2021
This includes 35.74 lakh ITRs filed today with 4.55 lakh ITRs filed in last one hour.#FileNow
कुछ टैक्सपेयर्स को राहत
बता दें कि सरकार ने कम स्लैब वाले टैक्सपेयर्स को जुर्माने से थोड़ी राहत दी है. अगर किसी व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है और वो डेडलाइन से पहले टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गया है तो 1000 रुपए के साथ टैक्स रिटर्न भर सकता है.
ब्याज भी देना होता है
अगर आपने टैक्स रिटर्न आखिरी तारीख से पहले नहीं भरा है तो आपको इसके लिए लेट फीस के साथ ब्याज भी देना होगा. धारा 234A के तहत टैक्सपेयर्स को टैक्स की राशि पर हर महीने या महीने के कुछ हिस्से के लिए 1 फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.
08:39 AM IST